कानपुर। तमिलनाडु के पलानी मंदिर से जुड़े एक मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पिकनिक मनाने की जगह नहीं, जहां सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति हो। अदालत ने साफ किया कि मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे ध्वज-स्तंभ के पास, 'ध्वज-स्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं' लिखा हुआ बोर्ड लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को निर्देश के साथ-साथ अदालत ने मंदिर से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार मंदिर का रखरखाव होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत नहीं आते। ऐसे में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को अनुचित नहीं माना जा सकता।
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