नए नियमों के तहत कोई भी कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में नहीं यह लिखेगा कि हम चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में चयन की गारंटी देते हैं. कोचिंग संस्थानों के भ्रमित कर देने वाले विज्ञापनों के रोक के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनेगी और कोचिंग संस्थान का विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले जिलास्तरीय कमिटी से पास कराना होगा.
कोचिंग संस्थान के विज्ञापन के जिलास्तरीय कमेटी के फैसले से कोई भी कोचिंग संस्थान अभिभावक या छात्र असंतुष्ट होगा तो वह 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार को अपील कर सकता है. कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग में टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करना होगा. क्योंकि बहुत सारे छात्र टेस्ट रिजल्ट को देखा अवसाद में आ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं. गाइडलाइन के उल्लंघन पर संबंधित कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. इसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी. कई स्टूडेंट्स के आत्महत्या मामला सामने आने के बाद पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार के साथ मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह काम किया गया है. गौरतलब है कि राजस्थान सरकार राजस्थान कोचिंग इंश्योरेंस कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 लाने जा रही है, जिसके लिए सुझाव मांगे गए हैं.
सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की, जानें
1. एक बार कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट वहां से निकलना चाहे, तो उसे शेष अवधि की जमा फीस 10 दिन में लौटानी होगी. यदि वह कोचिंग के हॉस्टल में रह रहा है तो मेस फीस भी लौटानी होगी.
2.सभी कोचिंग संस्थानों के लिए जरूरी होगा कि अपने कोचिंग संस्थान में आईआईटी-जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए सफलता दर को प्रकाशित करें.
3. कोचिंग के पास जिला कलेक्टर mini सुविधा केंद्र भी खोलेंगे.
4. शाम को कोचिंग आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए वहां पर भरपूर रोशनी की व्यवस्था होगी.
5.कोचिंग और हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड और CCTV जरूरी होगा.
6. कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग और हॉस्टल में अस्पताल और डॉक्टर्स के लिस्ट लगाएंगे.
7. अगर कोई छात्र 3 दिनों तक लगातार कोचिंग नहीं आता है तो छात्र के अभिभावकों को सूचना देनी होगी.
8. हर कोचिंग अपने सेंटर में ई लर्निंग सेंटर बनाएगा।
9. थानों में अलग से छात्रों के लिए हेल्प डेस्क बनेंगे.
10.कोचिंग संस्थानों के आस पास धूम्रपान और शराब की बिक्री निषेध होगी.
11.कोचिंग संस्थान और हॉस्टल में छात्रों से मिलने आने वालों के लिए रजिस्टर में लिखनी होगा.
12.राजस्थान सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी बनेगा जिसमें डॉक्टर से लेकर जिले के सबसे बड़े अधिकारियों और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे
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